राज्य सरकार महिलाओ को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से समय-समय पर नई-नई योजनाओ का संचालन करती रहती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने महिलाओ के लिए “सामजिक सुरक्षा योजना” का ऐलान किया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओ को राज्य सरकार हर माह 4000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इच्छुक और योग्य महिलाए सामजिक सुरक्षा योजना में अपना आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के लिए महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरा करना होगा। महिलाओ को आवेदन करने के लिए अपने जिले के बाल सरंक्षण इकाई के ऑफिस में जाना होगा।
आवेदन करने के लिए आवेदक को ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाले है। जिसे फॉलो करके आप भी अपना आवेदन पूरा कर सकते हो। आइए जानते है की इस योजना का लाभ किन महिलाओ को मिलेगा और इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
सामजिक सुरक्षा योजना क्या है?
मध्यप्रदेश सरकार अपने प्रदेश की महिलाओ के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चला रही है जिसका नाम लाड़ली बहना योजना है। इसी योजना की तर्ज पर अन्य राज्य की सरकारों ने भी महिलाओ के लिए नई योजनाओ की घोषणा की है। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की सफलताओ को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने भी अपने राज्य में महिलाओ के लिए मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है।
वही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने राज्य की महिलाओ के लिए महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। इसके आलावा झारखंड राज्य ने महिलाओ के लिए मुख्यमंत्री माइयां सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने भी महिलाओ के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम सामजिक सुरक्षा योजना है।
इस योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाओ को लाभ प्रदान किया जाएगा। विधवा और तलाकशुदा महिलाओ के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार अपने प्रदेश की विधवा और तलाकशुदा महिलाओ को इस योजना के तहत 4000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सामजिक सुरक्षा योजना का लाभ उन 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी दिया जाएगा जिनके सिर से उनके माता-पिता का साया उठ चूका है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना की योग्य महिलाए अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकती है।
सामजिक सुरक्षा योजना के लिए पात्रताए
सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने निम्न पात्रताए रखी है-
- इस योजना का लाभ बिहार राज्य की स्थाई निवासी महिलाओ को ही दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ बिहार की विधवा और तलाकशुदा महिलाओ को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ 18 साल से कम उम्र की उन महिलाओ को भी दिया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है।
- राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओ को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- यदि बच्ची के पिता की मृत्यु हो गई है और वो अपनी माता के साथ रह रही है तो वह भी इस योजना की पात्र होंगी।
- इस योजना के लिए वही महिलाए/लड़किया पात्र होंगी जिनके परिवार की सालाना आय 95 हजार रुपए (शहरी)/72 हजार रुपए (ग्रामीण) है।
- इस योजना का लाभ परिवार की एक माँ और अधिकतम दो बच्चे को दिया जाएगा।
- जो महिलाए तलाकशुदा है और उसके बच्चे है, वह महिला और उसके बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते है।
सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सयुंक्त बचत खाता
- मोबाइल नंबर आदि।
सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करे?
सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आप हमारे निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो-
- सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले के बाल सरंक्षण इकाई के ऑफिस में जाना होगा।
- यहाँ से आपको योजना की जानकारी लेकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- अब इस आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है।
- आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक सभी दस्तावेजों को अटैच कर लेने है।
- इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को जमा करवा लेना है।
- आवेदन की जांच होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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