UPS Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को कितनी मिलेगी पेंशन? मोदी सरकार ने दी इस नई पेंशन स्कीम की मंजूरी

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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत की खबर दी है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है जिसका नाम यूपीएस स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। केंद्र सरकार ने इस स्कीम की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस नई पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में से किसी एक को चुन सकते है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की 25 साल की नौकरी पूरी होने के बाद रिटायरमेंट के बाद पिछले 12 महीने की बेसिक सैलेरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन स्कीम में एश्योर्ड का भी प्रावधान है अगर कोई भी कर्मचारी 10 साल की नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपए की पेंशन मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा की इस नई स्कीम के तहत देश के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा परिजनों को

अगर कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा परिजनों को दिया जाएगा। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। इसकी केलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सर्विस पर बेसिक पे और महंगाई भत्ते के 10वें हिसे के तोर पर मिलेगा।

अगर 40 हजार रुपए बेसिक सैलेरी है तो कितनी दी जाएगी पेंशन

यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हो और आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनते है। आपको पिछले 12 महीने की औसत बेसिक सैलेरी 40 हजार रुपए मिल रही है तो आपको रिटायरमेंट के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 20 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसे मंथली पेंशन 20 हजार रुपए मिल रही है तो परिजनों को 12 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी।

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