राजस्थान की शादीशुदा महिलाओ और 18 साल तक के युवाओ के लिए खुशखबरी है। दरअसल, राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने और हटाने के लिए नए मापदंड निर्धारित किए है। सरकार ने इसे लागु करने के लिए आदेश जारी कर दिए है।
अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में पुत्र वधु और 18 साल तक के बच्चो के नाम जोड़ सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले लंबित आवेदकों का निस्तारण किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का निस्तारण करने के लिए कुछ प्रावधान करने के निर्देश दिए है।
अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित मापदंडो को आधार माना जाएगा। कुछ समय पहले सरकार ने नाम जुड़वाने के लिए आदेश जारी किए थे लेकिन अब इसे बंद कर दिया है। सबसे पहले लंबित आवेदनों का निस्तारण होगा उसके बाद ही अगली प्रक्रिया होगी। लंबित आवेदनो के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए है।
निस्तारण कौन करेगा
खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त आवेदनो के निस्तारण और जांच के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर करेंगे। इसके लिए इस काम के लिए जिले के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि का भी सहयोग रहेगा। वही आवेदनों के निस्तारण और जांच के लिए एसडीएम अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
दो चरणों में होगा निस्तारण
आवेदनों की जांच और निस्तारण दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट के नियम की पालना की जाएगी। प्रथम चरण में लंबित आवेदन शून्य होने के बाद ही दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा।
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