शादीशुदा महिलाओ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ऐसी महिलाए जिनको मायके में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री राशन का लाभ मिलता था लेकिन शादी के बाद उनको ससुराल में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का एक ओर मौका लेकर आई है। महिलाए खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए अपना आवेदन कर सकती है। आदिवासी अंचल में निवासी करने वाली ऐसी महिलाओ के लिए खुशखबरी है जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। आइए जानते है इसके लिए आवेदन कैसे करना।
ससुराल में खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह पात्र
बांसवाड़ा जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने जानकारी दी की ऐसी महिलाए जिनके परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता था लेकिन शादी के बाद से महिला को लाभ नहीं मिल रहा हे तो वह अपना पंजियन ई-मित्र के माध्यम से करवा सकती है। इस योजना में आवेदन कर महिला आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकती है।
ऐसे करे आवेदन
जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया की इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। विवाह पंजीयन और आवश्यक दस्तावेज के जरिए महिला को अपना आवेदन ई-मित्र के जरिए करना होगा। जिस परिवार से नाम कटवाया है और जिस परिवार में नाम जुड़वाया है दोनो के साथ ही विवाह पंजीयन।
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