राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड में बच्चो के नाम जुड़वाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन के साथ में आदेश जारी कर दिए है। लंबे समय से राशन कार्ड धारक अपने बच्चो के नाम जुड़वाने के इन्तजार में थे। लेकिन अब उनका यह इन्तजार खत्म हो चूका है। भजन लाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड धारको के 0-18 वर्ष के बच्चो के नाम को जुड़वाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। नाम जुड़वाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हो।
खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चो के नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चो के नाम जुड़वाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- माता-पिता का आईडी कार्ड (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन आधार कार्ड
ई-मित्र से आवेदन फॉर्म लेकर इन दस्तावेजों को सबंधित अधिकारी से वेरिफाई करवाना होगा।
खाद्य सुरक्षा योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
- खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।
- आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक, इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, वरिष्ठ पेंशन प्राप्तकर्ता, पंजीकृत श्रमिक या मजदूर, लघु और सीमांत किसान आदि इस योजना में आवेदन कर सकते है।
15 अगस्त तक करवाना होगा ई-केवाईसी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री राशन का लाभ लेने वाले राशन कार्ड धारको को अब 15 अगस्त 2024 से पहले पहले अपना राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा लेना है। राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारको का राशन बंद कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ने सभी राशन कार्ड धारको को दिशा निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने ये भी कहा की यदि कोई राशन कार्ड धारक 15 अगस्त से पहले अपना ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से हटा दिया। जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में अब सभी राशन कार्ड धारको को 15 अगस्त से पहले ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया की राशन कार्ड धारको को उचित मूल्य की दूकान में जाकर ई-केवाईसी करवा लेनी है।
प्रवासी श्रमिकों को भी मिलेगा राशन
राजस्थान सरकार ने एक ओर अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब उन प्रवासी श्रमिकों के भी राशन कार्ड बनाएगी जो अन्य राज्य से काम करने के लिए राजस्थान में रह रहे है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में अब प्रवासी श्रमिकों के भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों के राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्रवासी श्रमिकों को भी राशन का लाभ मिल सकेगा।
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Ser purane diler ne deler bharti me high court se sto lga Diya hamare gav me ser jin dilro ka intrau hua he unko kota mil gya he gav me ser es bat 1.5 years ho gya he ser pura ne diler ne chori ki usko prashation ne pakda ta ser ye sto kab hatega ser Mera es bharti me ho rha ta lekin sto lag gya ser please sto hatao 9001319467