राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चो के पालन-पोषण के लिए मुख्यमंत्री पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अनाथ बच्चो को समुचित देखभाल और उनकी शिक्षा संबंधित आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चो को उनकी 18 साल की उम्र पूरी होने तक 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। यदि आपके परिवार में भी कोई अनाथ बच्चा है तो आप इस योजना के तहत उसको लाभ दिलवा सकते सकते हो।
यह योजना क्या है, इसमें आवेदन कैसे करे, आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता और दस्तावेजों के बारे में हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से बताने वाले है। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना 2024 क्या है?
राज्य सरकार द्वारा अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चो को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पालनहार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उन बच्चो को लाभ दिया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु छोटी उम्र में ही ही गई थी।
इसके आलावा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चो को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे को लाभ दिया जाता है। योजना के तहत लाभार्थी को 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह दी जाती है।
इस योजना का उद्येश्य इन बच्चो को अपनी शिक्षा और जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता राशि मिल सके। इस योजना के तहत 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऑफलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाले है।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना के लिए योग्यताए
मुख्यमंत्री पालनहार योजना के लिए निम्न योग्यताए रखी गई है-
- इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी को ही दिया जाता है।
- इस योजना के तहत उन बच्चो को लाभ दिया जाता है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो।
- इस योजना का लाभ 18 साल से कम उम्र के बच्चो को दिया जाता है।
- इस योजना का लाभ उन बच्चो को भी दिया जाता है जिनके माता-पिता का तलाक हो गया हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो।
- इस योजना के तहत लाभ उन्ही बच्चो को मिलेगा जो 1 से 6 वर्ष तक की उम्र तक आंगनवाड़ी में जाता हो और इसके बाद स्कुल में नामांकन हो।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना में आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। हम आपको नीचे आवेदन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने जा रहे है जिसे आप फॉलो कर सकते हो-
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपको पालनहार योजना के लिंक पर क्लीक कर लेना है।
- क्लीक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर ले।
- डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट करवा ले।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को अच्छे से भरना है।
- आवश्यक सभी दस्तावेजों को अटैच कर लेने है।
- इस आवेदन को संबंधित विभाग में जमा करवा लेना है और आवेदन की रसीद प्राप्त कर लेनी है।
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