मध्यप्रदेश की लाड़ली बहन योजना की तर्ज पर ही महाराष्ट्र सरकार ने भी माझी लड़की बहिन योजना शुरू की थी। इस योजना के पात्र को हर माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार जुलाई और अगस्त माह की क़िस्त एक साथ ट्रांसफर करने वाली है।
माझी लड़की बहिन योजना के तहत सरकार एक साथ दो किस्ते ट्रांसफर कर रही है यानी की पात्र महिलाओ को 1500 रुपए की दो किस्ते भेजी जा रही है। महिलाओ के खातों में माझी लड़की बहिन योजना के तहत 3000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना की राशि 14 अगस्त से भेजना शुरू कर दी है।
इस योजना का संचालन महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। महिलाओ के लिए रक्षाबंधन का यह एक बड़ा तोहफा है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 80 लाख से भी अधिक पात्र महिलाओ को लाभ दिया जा चूका है। उनके बैंक खाते में 3000-3000 रुपए की किस्तें जारी कर दी गई है।
इस योजना के लिए महिलाए कब तक अपना आवेदन करा सकती है?
इस योजना के लिए महिलाए अपना आवेदन 31 अगस्त 2024 तक कर सकती है। विभाग ने इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी है। जिन महिलाओ ने अभी तक इस योजना में अपना आवेदन नहीं किया है वे जल्दी से अपना आवेदन करवा ले।
इस योजना में आवेदन महिला आधिकारिक पोर्टल/एप या सेतु सुविधा केंद्र के माध्यम से करवा सकती है। इसके अलावा महिलाए अपना आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर भी करवा सकती है।
माझी लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
माझी लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए-
- आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि।
माझी लड़की बहिन योजना का लाभ किन महिलाओ को मिलेगा?
माझी लड़की बहिन योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रताए रखी है-
- इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की मूल निवासी महिलाओ को ही दिया जाएगा।
- माझी लड़की बहिन योजना का लाभ महाराष्ट्र की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओ को ही दिया जाएगा।
- आवेदक के परिवार की सलाना आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम हो।
- इस योजना के तहत 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओ को लाभ दिया जाएगा।
- आवेदक का परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या पेंशनधारी है तो उस आवेदक को लाभ नहीं मिलेगा।
- 5 एकड़ से अधिक की जमीन होने पर भी आवेदक को लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि आवेदक के परिवार में ट्रैक्क्टर के आलावा कोई अन्य चार पहिया वाहन है तो उस आवेदक को लाभ नहीं मिलेगा।
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