महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रदेश की महिलाओ के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत पात्र महिलाओ को 1500 रुपए हर महीने देगी। यह राशि महिलाओ के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे महिलाए जो की इस योजना की पूर्ण रूप से पात्र है इसमें अपना आवेदन कर सकती है और योजना का लाभ उठा सकती है। सरकार ने इस योजना की घोषणा करने के बाद इस योजना के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।
इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की स्थाई महिलाओ को ही दिया जाएगा। महिलाओ को इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ योग्यताओ को पूरा करना होगा। योग्यताओ को पूरा नहीं करने वाली महिलाए इस योजना से वंचित रहेगी। जिला कलेक्टर ने यह जानकारी दी की हर वर्ग की पात्र महिलाओ को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। पात्र महिलाए इस योजना में अपना आवेदन 31 अगस्त से पहले-पहले कर सकती है और योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह प्राप्त कर सकती है।
जिला कलेक्टर ने बताया की 8 जुलाई से जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में पात्र महिलाओ का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई योजना से महिलाओ में काफी उत्साह है। इसीलिए महिलाए अपनी पात्रताओं को चेक करके अपनी योग्यता की पुष्टि करना चाहती है।
राज्य सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए है। अब 21 से 65 वर्ष की महिलाए इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना का लाभ विवाहित महिलाओ, तलाकशुदा, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओ को दिया जाएगा। इसके आलावा प्रत्येक परिवार की एक अकेली महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?
- इस योजना के लिए वे महिलाए भी पात्र होंगी जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है।
- इस योजना के लिए स्वेच्छिक संविदा कर्मचारी भी पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो।
- इस योजना के लिए वे महिलाए पात्र नहीं होंगी जिन महिलाओ को संजय गांधी निराधार योजना या अन्य योजना के तहत 1500 रुपए दिए जा रहे हो।
ऐसे कर सकते हो अपना आवेदन
सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में नए बदलाव किए है इस बदलाव से इस योजना में आवेदन करना ओर भी सरल और सुलभ हो गया है। आय के प्रमाण हेतु येलो और ऑरेंज राशन कार्ड धारको को किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, वे इस राशन कार्ड के माध्यम से अपनी आय का प्रमाण दे सकते है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 15 साल पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि हो। दूसरे राज्य में विवाहित महिलाओ के लिए उनके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कुल छोड़ने का प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इस योजना की पात्र महिलाए 31 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के लिए जिले में जगह जगह पर शिविर आयोजित करेगी। इन शिविरों में जाकर महिलाए अपना आवेदन कर सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिलाए किसी भी युवा सदस्य को अपने साथ ला सकती है।
इस योजना का लाभ पहुंचने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम सतर्क रहेगी। योग्य महिलाओ को इस योजना का पूरी तरह से लाभ प्रदान किया जाएगा।
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