राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश ग्रामीण लोगो को काफी राहत देने वाला है। गांव के लोगो को अपने किसी काम के लिए पटवारी का इन्तजार करना पड़ता है और पटवारी समय पर न मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। अब वे समय पर पटवारी से मिल सकेंगे और अपने का म को आसानी से करवा सकेंगे।
दरअसल, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 नियम 12 (1) में यह प्रावधान है की पटवारी अपने क्षेत्र के उसी गाँव में निवास करेगा जो की जिला कलेक्टर के द्वारा उसका मुख्यालय निश्चित किया गया हो।
पटवारी अपने क्षेत्र से बहार तब तक नहीं जा सकता है जब तक बाहर रहने की लिखित अनुमति कलेक्टर से नहीं ले ली हो। लेकिन कुछ पटवारी इस नियम की अवेहलना कर रहे है। वे अपने मुख्यालय क्षेत्र में नहीं रह रहे है और वे मुख्यालय से बहार निवास कर रहे है।
जिससे की आमजन/किसानो को अपने किसी काम के लिए पटवारी का इन्तजार करना पड़ता है या उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है। यह आमजन और कृषको के हित के विपरीत है। इसीलिए राज्य की भजन लाल सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर को पुनः निर्देशित किया की इस नियम की पालना करवाई जाए।
प्रत्येक पटवारी को अपने मुख्यालय पर रुकने के लिए पाबंद कराया जाए। इसके आलावा इसकी मॉनिटरिंग की जाए और यह मॉनिटरिंग उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जावे। यदि कोई पटवारी इस नियम का पालन नहीं करता है और उसकी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनातमकता कार्यवाही की जाएगी।
भजन लाल सरकार ने पटवारियों को लेकर जारी किए नए आदेश
अक्सर यह देखा जाता है की राज्य के सरकारी कर्मचारी अपना काम सटीक तरीके से नहीं करते है। इससे आमजन को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने किसी काम के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते है। आमजन की सुनवाई समय पर नहीं होती है।
ऐसे में राज्य सरकार भी ऐसे कर्मचारियों के लिए नए नए नियम लागू कर रही है ताकि वे जनता के काम को समय रहते करे। राज्य में सरकारी काम में किसी भी प्रकार की ढील न हो इसीलिए जनता के हित के लिए भजन लाल सरकार ने एक ओर आदेश जारी किया है।
भजन लाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा की अब पटवारी को अपने मुख्यालय के क्षेत्र में ही निवास करना होगा। ताकि आमजन का काम समय पर और तुरंत हो सके। यदि पटवारी नियम की अवेहलना करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।
इस बात का जिक्र हुआ है की कुछ पटवारी अपने मुख्यालय पर निवास नहीं करते है जिससे की ग्रामीण लोगो को काम के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब इस आदेश के बाद उपखण्ड अधिकारी की मॉनिटरिंग में नियम की पालना होगी।
I have 2+ years of experience in writing content around topics Sarkari Jobs, Sarkari Yojana, Career, Education Updates etc.