Aadhar Card New Rule: आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाने के लिए अब ये प्रमाण पत्र जरुरी, UIDAI ने जारी किए नए नियम

यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाने को लेकर नए आदेश जारी किए है। अब आधार कार्ड में अपडेट करना आसान नहीं रहा है। आधार कार्ड धारक को अब अन्य जरुरी दस्तावेजों के जरिए अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा।

जानकारी के लिए बता दे की अब आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलवाने के लिए जन्मप्रमाण पत्र के साथ ही मार्कशीट की भी आवश्यकता होगी। बिना जन्म प्रमाण पत्र के आप आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम चेंज नहीं करवा सकते हो। अभी तक प्रधान, विधायक या किसी पीसीएस अधिकारी से प्रमाणित पत्र के माध्यम से जन्मतिथि और नाम में बदलाव हो जाता था।

लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरा नाम बदलने के लिए भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इन्ही से 60 फीसदी संशोधन हो रहा है। अब जन्मतिथि में संशोधन के लिए के अवसर प्रदान किया जा रहा है जबकि नाम में संशोधन करने के दो अवसर प्रदान किए जा रहे है। 18 वर्ष से कम आयु की जन्मतिथि में जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।

इससे ऊपर की आयु के लिए हाई स्कूल की फोटो वाली मार्कशीट लगाना जरुरी है। अब मुद्दा यह है की हाई स्कूल पास न करने वाले लोगो के लिए यह परेशानी है। इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरुरी है।

अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है तो प्रधान के लेटर पेड के साथ पड़ोसियों से पूछताछ करेगी। एक हलफनामा बनाकर भी देना होगा। इसके साथ माता पिता का आधार कार्ड भी देना होगा।

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