सरकार अपने प्रदेश की बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन करती है। बेटियों के लिए चलाई गई इन योजनाओ में से एक योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से राज्य की गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता मिली है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य की आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत सरकार उन परिवारों की बेटियों को लाभ प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए खर्चा नहीं उठा पाते है।
राज्य सरकार का उद्देश्य इस योजना से प्रदेश की गरीब बेटी को शादी के लिए आर्थिक सहायता मिल सके और आर्थिक तंगी के कारण शादी में रुकावट नहीं आए। आइए इस योजना के बारे में पुरे विस्तार से जानते है-
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के फायदे
इस योजना के लिए 24 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस योजना के निम्न फायदे है-
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने से गरीब परिवार का आर्थिक बोझ कम होगा।
- इस योजना के तहत लड़कियों को उनके विवाह के समय 41000 रुपए से 51000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
- यदि लड़की 10वीं कक्षा पास है तो इस योजना के तहत लड़कियों को 41000 रुपए की राशि विवाह के समय दी जाती है।
- यदि लड़की 12वीं पास है तो इस योजना के तहत लड़की को विवाह के समय 51000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक योग्यता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए निम्न योग्यता रखी गई है-
- इस योजना का लाभ उन्ही परिवार की बेटियों को मिलेगा जो की राजस्थान के मूल निवासी है।
- विवाह करने वाली बेटी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- विवाह योग्य कन्या की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास हो।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ कौन ले सकता है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ निम्न परिवारों को दिया जाएगा-
- बीपीएल परिवार की कन्या इस योजना का लाभ ले सकती है।
- अंत्योदय परिवार की कन्या इस योजना का लाभ ले सकती है।
- आस्था कार्डधारी कन्या इस योजना का लाभ ले सकती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनके घर में कमाने वाला कोई सदस्य न हो।
- विधवा महिलाओ की कन्या इस योजना के लिए योग्य है।
- इस योजना के तहत अधिकतम दो कन्याओ को ही लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पास बुक
- चालु मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण आदि।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आप निम्न प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हो-
- सबसे पहले आवेदकों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा।
- होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लीक करना होगा।
- क्लीक करने के बाद आपको SSO रजिस्ट्रेशन पेज पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा।
- आपको जन आधार नंबर को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद अगला बटन पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ पर आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको ओटीपी भेजे बटन पर क्लीक कर लेना है।
- आपको ओटीपी दर्ज कर लेना है और इसे सत्यापित कर लेना है।
- आवेदक को अब आधिकारिक पोर्टल पर अपना लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के बाद डेशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ पर IFMS-RAJSSP विकल्प पर क्लीक कर लेना है।
- इसके बाद एप्लीकेशन अनुरोध बटन पर क्लीक कर लेना है।
- यहाँ पर आपको भामशाह आईडी दर्ज कर लेनी है।
- इसके बाद व्यक्ति का नाम और योजना का नाम का चयन ककर लेना है।
- आपको आधार प्रमाणीकरण को पूरा कर लेना है।
- इसके बाद विवरण पर क्लीक कर लेना है।
- पेंशनर, बैंक, विकलांगता, वेरिफिकेशन डिटेल्स व डॉक्युमेंट्स अपलोड कर सबमिट करें।
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